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पत्नीहंता को उम्रकैद, मामला करीमुद्दीनपुर का

गाजीपुर। जिला जज प्रशांत मिश्र ने पत्नीहंता युवक को मंगलवार को उम्रकैद और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पत्नीहंता रमेश राम करीमुद्दीनपुर थाने के नारायनपुर गांव का रहने वाला है।

घटना 14 जून 2018 की रात की थी। रमेश पत्नी सुनीता तथा अपनी दो संतानों संग घर की छत पर सोया था और उसी बीच उसने गड़ासा से प्रहार और गला दबाकर सुनीता की नृशंस हत्या कर दी थी। उसकी जानकारी सुबह हुई। सुनीता का मायका करीमुद्दीनपुर थाने के ही गांव कामुपुर में था। उसके पिता मगनी राम के अनुसार उन्हें अपनी पुत्री की हत्या की सूचना सुबह छह बजे मिली थी। पुलिस की पूछताछ  में यह बात सामने आई कि रमेश राम शकी था। उसको पत्नी सुनीता के चरित्र को लेकर शक था। इसी कारण उसने सुनीता को मौत की सजा दी।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए। अभियोजन की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने की।

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