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रिटायर पुलिस कर्मी की हत्या में दो दोस्तों को उम्र कैद

गाजीपुर। रिटायर्ड पुलिस कर्मी की हत्या के मामले में दो दोस्तों को उम्र कैद की सजा के साथ ही कुल छह लाख रुपये का अर्थ दंड लगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट (दो) के न्यायाधीश दुर्गेश पांडेय ने मंगलवार को यह सजा सुनाई।

मामला करीमुद्दीनपुर थाने के नवापुरा (ताजपुर-डेहमा) का था। अभियोजन के मुताबिक 15 जून 2014 की रात बिहार पुलिस से रिटायर सूरज यादव रोज की तरह अपने नलकूप पर सोए थे। सुबह वह मृत मिले थे। धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सूरज यादव के पुत्र शिवाजी यादव ने एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने गांव के ही रोहित यादव उर्फ रिंकल पर शक जताया। पुलिस की विवेचना में रिंकल और फोन के कॉल डिटेल्स से उसके दोस्त सोनू सिंह की संलिप्तता सामने आई। भूमि और नाली के विवाद को लेकर रंजिश में उन्होंने यह हत्या की थी।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें, साक्ष्यों के परीक्षण के बाद दोनों आरोपितों को कसूरवार पाया। उम्र कैद की सजा के साथ ही दोनों पर तीन-तीन लाख रुपये का अर्थ दंड लगाया। आदेश दिया कि दोनों के अर्थ दंड की राशि में से दो-दो लाख रुपये मुकदमावादी को दिया जाए। सोनू सिंह बगल के गांव कारो (बलिया) का रहने वाला था। बचाव पक्ष के वकीलों ने मुल्जिमों को बेकसूर साबित करने की भरसक कोशिश की लेकिन अभियोजन के वकील सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह के आगे उनकी एक भी दलील टिक नहीं पाई।

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