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मुख्तार की पत्नी के होटल गजल का निचला तल भी जब्त

गाजीपुर। प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का होटल गजल भी कुर्क कर लिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई बुधवार की सुबह हुई। महुआबाग स्थित इस होटल की कीमत बाजार के हिसाब से कुल 10.10 करोड़ आंकी गई है।

कुर्की की कार्रवाई के लिए सुबह से ही पुलिस फोर्स जुटने लगी थी। कार्रवाई एसडीएम सदर अनिरुद्ध प्रताप सिंह तथा सीओ सिटी ओजस्वी चावला की अगुवाई में हुई। हालांकि दो मंजिली बिल्डिंग के ऊपरी तल पर होटल था। उसे प्रशासन पिछले साल ही पहली नवंबर को ढाह दिया था। वह कार्रवाई मास्टर प्लान में नक्शे की गड़बड़ी के कारण हुई थी। तब बिल्डिंग के निचले तल की कुल 17 दुकानें छोड़ दी गई थीं लेकिन अब जबकि दुकानों के हिस्से की भी कुर्की की कार्रवाई शुरू हुई तो दुकानदारों में अफरा-तफरी मची रही। अपनी दुकानें खाली करने की उन्हें हड़बड़ी थी। कुछ दुकानदारों ने सीओ सिटी से आग्रह किया कि उनसे दुकानें खाली न कराई जाएं और उनका किराया राजकीय खजाने में जमा करने का मौका दिया जाए लेकिन सीओ सिटी ने यह कहते हुए साग्रह मना कर दिया कि कानूनन बाध्य हैं। दुकानदारों को इसके लिए डीएम कोर्ट से इजाजत लानी होगी। उसके बाद हर दुकानों में सील मुहर के साथ ताले जड़ दिए गए। वैसे दुकानदारों को पहले ही इस बात का अंदेशा हो गया था। प्रशासन कई दिन पहले ही बिल्डिंग के शेष बचे निचले तल की नापी-जोखी करवाया था।

डीएम एमपी सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उसे कुर्क करने का आदेश सोमवार को दिया। उसके बाद ही दुकानदारों को दुकानें खाली करने के लिए कह दिया गया था। बावजूद ज्यादातर दुकानदार दुकानें खाली नहीं किए थे। दुकानों में जेवर, कपड़े, बर्तन वगैरह की दुकानें शामिल हैं।

मालूम हो कि दो हफ्ते पहले ही मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का शहर के ही देवड़ी बल्लभदास मुहल्ला (लालदरवाजा) स्थित 1103 वर्ग मीटर के उस भूखंड कुर्क किया गया था। उसका बाजार मूल्य करीब नौ करोड़ 44 लाख रुपये आंका गया था। वह कार्रवाई भी गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम के आदेश पर हुई थी।

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