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किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपित युवक को दस साल की कैद

गाजीपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में युवक अरविंद यादव को दस साल की कठोर कैद के साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया। यह सजा मंगलवार को स्पेशल जज (पॉक्सो) विष्णुचंद्र वैश्य ने सुनाई।

यह शर्मनाक घटना रेवतीपुर क्षेत्र के अठहठा गांव में 16 मई 2013 की सुबह छह बजे हुई थी। अभियोजन के मुताबिक दवा दिलाने के बहाने अरविंद किशोर को अपहृत कर करीब पांच किलो मीटर दूर अपने डेरे पर ले गया। जहां उसके साथ मारपीट कर जबरिया अपना मुंह काला किया। फिर मुंह न खोलने की धमकी देते हुए उसे छोड़ दिया। किशोरी घर लौटकर स्वजनों को अपनी आपबीती सुनाई। स्वजन किशोरी को लेकर थाने पर पहुंचे लेकिन वहां उनकी नहीं सुनी गई। तब स्वजन पुलिस कप्तान से मिले। पुलिस कप्तान के हस्तक्षेप पर अरविंद के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने छह गवाह पेश किया। उन सभी ने घटनाक्रम की पुष्टि की। जज ने गवाहों के कथन और साक्ष्यों के आधार पर अरविंद को दोषी करार दिया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने पैरवी की।

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