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अपनी ही बेटी के यौन शोषण के मामले में महिला और उसके आशिक को कैद

गाजीपुर। अपनी ही किशोरवय बेटी के यौन शोषण, मारपीट के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को एक महिला तथा उसके आशिक को अलग-अलग धाराओं में कुल चार साल की कठोर कैद और दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार राय ने पैरवी की।

मामला मुहम्मदाबाद कोतवाली के नत्थनपुर (महरुपुर) का है। अभियोजन के मुताबिक पीड़िता की मां शबीना के नाजायज संबंध महरुपुर के शाहिद खां उर्फ भोलन से थे। भोलन प्रायः हर रोज उसकी मां से मिलने घर आता था। उसी बीच उसकी काली नजर पीड़िता पर भी पड़ गई। वह उसे भी जब तब छेड़ने लगा और 25 अगस्त 2014 को तो हद ही हो गई। उसने पीड़िता को दबोच लिया और अपनी हवस मिटाने पर आमादा हो गया। पीड़िता किसी तरह उसके चंगुल से खुद को मुक्त कराई और अपनी मां से शिकायत की लेकिन मां उल्टे उसे ही डांटी और साफ कही कि भोलन जो चाहता है, उसे चुपचाप करने दे। पीड़िता ऐसा करने से साफ मना कर दी। तब मां और उसके आशिक भोलन ने उसकी बर्बर पिटाई की और उसे घर से भगा दिया। वह अपनी बड़ी मां के घर में शरण ली।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए। सभी ने कथानक की पुष्टि की। दोनों पक्षों की दलील, साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विष्णुचंद्र वैश्य ने शबीना तथा उसके आशिक भोलन को कसूरवार करार दिया।

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