अपहरण कर किशोरी संग दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की कैद, 70 हजार जुर्माना

गाजीपुर। दोस्त की किशोरवय बहन का अपहरण कर शादी के लिए बेजा दबाव बनाने और दुष्कर्म के मामले में युवक परवेज उर्फ विक्की को स्पेशल जज (पॉक्सो) विष्णुचंद वैश्य ने बुधवार को दस साल की कठोर कैद और 70 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
मामला गाजीपुर शहर की राइनी कॉलोनी का है। किशोरी का अपहरण 30 जून 2019 की है। वह मदरसे से छुट्टी के बाद घर लौट रही थी। रास्ते में विक्की बाइक लेकर उसका इंतजार कर रहा था। वह किशोरी को रोका और उसे घर छोड़ने के लिए अपनी बाइक पर बैठने को कहा। किशोरी भी अपने बड़े भाई के दोस्त और अपने मुहल्ले के ही रहने वाले विक्की की बाइक पर बेहिचक बैठ गई लेकिन विक्की की असल नीयत का पता तब चला जब वह घर के बजाए बनारस की राह पकड़ा। वह किशोरी को धमकाया कि अगर वह उसका कहा नहीं मानी तो फिर वह उसके पूरे परिवार को मार डालेगा। लंका पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक में तेल भरवा रहा उनके मुहल्ले का एक युवक उन दोनों को बाइक से जाते वक्त देखा। वाराणसी में अपने ठिकाने पर उसे दो रात रखा और शादी के लिए दबाव बनाने के साथ ही उसके संग दुष्कर्म किया।
इधर बेटी के अपहरण की जानकारी होने पर किशोरी की मां शहर कोतवाली में विक्की के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने पैरवी की। विक्की पेशे से बाइक मैकेनिक रहा है। सजा सुनाए जाने से पहले वह जमानत पर जेल से बाहर था। अपने फैसले में स्पेशल जज ने यह भी आदेश दिया कि अर्थ दंड की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।