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मासूम संग अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में दस साल की कैद, 50 हजार अर्थ दंड

गाजीपुर। दस साल के बालक संग अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में आरोपित अजय कुमार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो (दो) अजय श्रीवास्तव ने दस साल की कठोर कैद और 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड की राशि में 40 हजार रुपये पीड़ित को दिया जाएगा। अर्थ दंड न देने पर कुकर्मी को तीन माह की और कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन के मुताबिक शहर कोतवाली के कैथवलिया गांव में 13 नवंबर 2015 की दोपहर करीब डेढ़ बजे बालक घर से कुछ ही दूर खेत में शौच कर रहा था। उसी बीच गांव का ही स्वजातीय युवक अजय कुमार पहुंचा और उसे दबोच लिया। उसके बाद पास के बागीचे में ले गया और पेड़ की आड़ में उसके साथ अपनी हवस मिटा कर भाग गया। बालक रोते-बिलखते घर पहुंचा और मां-पिता को अपने संग हुई ज्यादती बताई। उसी बीच कुकर्मी ने बालक के घरवालों को चेताया कि अगर एफआईआर कराए तो बालक का अपहरण कर उसकी हत्या कर देगा। बावजूद बालक के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पीड़ित बालक तथा वादी सहित कुल सात गवाह पेश किए गए। अभियोजन की पैरवी जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने पैरवी की। उनके तर्कों, सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपित अजय कुमार को कसूरवार ठहराया।

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