पूरे गाजीपुर में दो माह के लिए निषेधाज्ञा लागू

गाजीपुर। दुर्गापूजा, विजयादशमी, दीपावली, डाला छठ, कार्तिक पूर्णिमा और बारावफात पर्व पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। एडीएम सुशील लाल श्रीवास्तव की ओर से बीते 24 सितंबर को जारी इस आशय का आदेश दो माह तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के तहत किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न बगैर इजाजत सभा, धरना-प्रदर्शन, करेंगे। अपने लाइसेंसी असलहे लेकर किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति न घूमेगा न किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नही करेंगा। दो पहिया वाहनों पर एक साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही सवारी करेंगे। शांति-व्यवस्था भंग करने वाली खबरें या अफवाहें फैलाने वाले दंडित होंगे। कोई भी व्यक्ति अपने मकान की छत या सार्वजनिक स्थान पर ईंट, कंकड, पत्थर अथवा किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ एकत्र नहीं करेगा और न किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा नारा लगायेगा न कोई ऐसा भाषण करेगा और न कोई ऐसा पोस्टर ही लगाएगा, जिससे सम्प्रदायिक तनाव उपजे। बारावफात के दिन सूअर के विचरण पर प्रतिबंध रहेगा।