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नाइट कर्फ्यू की आधिकारिक घोषणा, 30 तक रहेगा लागू

गाजीपुर। आखिर प्रशासन की ओर से गाजीपुर में भी नाइट कर्फ्यू की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। इस कर्फ्यू की अवधि रात नौ से सुबह छह बजे तक की होगी। डीएम एमपी सिंह का इस आशय का आदेश शुक्रवार से 30 अप्रैल की सुबह छह बजे तक पूरे जिले में प्रभावी रहेगा।

आदेश के तहत पार्क स्टेडियम में आमदरफ्त पर पूरी तरह मनाही होगी। बाजार मंडी, कोचिंग सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नाइट कर्फ्यू के अलावा सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 50 से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। साथ ही उन लोगों को मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार रुप से उपलब्ध करानी होगी। बड़े मैदान अथवा स्थान पर भी आयोजित कार्यक्रमों में एक साथ अधिकतम 100 लोग ही एकत्र होंगे। धार्मिक स्थलों में एक बार में पांच से अधिक श्रधालु नहीं जाएंगे। उस दौरान किसी को भी मूर्ति, पवित्र ग्रंथ्रं स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। प्रसाद बितरण, जल छिड़काव पर भी पाबंदी रहेगी। एक दूसरे से बधाई के लिए शारीरिक संपर्क से बचना होगा। प्रार्थना सभा में दरी, चटाई के इस्तेमाल नहीं होगा। अलबत्ता, श्रधालु खुद की दरी, चादर, चटाई ला सकते हैं।

नाइट कर्फ्यू में मेडिकल स्टोर, एंबुलेंस पर आदेश प्रभावी नहीं रहेगा। आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

यह भी पढ़ें—नाइट कर्फ्यू का फैसला!

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