किशोरी संग दुष्कर्म के अधेड़ आरोपी को 20 साल की कठोर कैद

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विष्णुचंद्र वैश्य ने किशोरी संग दुष्कर्म करने वाले अधेड़ को गुरुवार को 20 साल की कठोर कैद और एक लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडीत किया। अर्थ दंड न देने पर उसे एक साल की और कैद भुगतनी होगी। अर्थ दंड की राशि का आधा हिस्सा पीड़िता को मिलेगा। मुकदमे की सुनवाई में अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार राय ने पैरवी की।
घटना पहली जनवरी 2019 की है। वादी मुकदमा के मुताबिक वह अपनी किशोरी पुत्री को लेकर करंडा थाने के बड़सरा बाजार से देर शाम साइकिल से घर लौट रहे थे। उसी बीच गांव का ही स्वजातीय अरविंद राम भी बाइक से अपने घर लौट रहा था। वह उनसे कहा कि अपनी पुत्री को उसकी बाइक पर बैठा दें। वह उसे घर छोड़ देगा। पिता अरविंद की बात के झांसे में आ गया और पुत्री को उसकी बाइक पर बैठने को कहा। उसके बाद पिता घर पहुंचा तब तक पुत्री का पता नहीं था। कुछ देर बाद वह घर लौटी और बताई कि अरविंद रास्ते में कहा कि उसकी अपनी पुत्री रिश्तेदारी में गई है। वह उससे मिलते हुए गांव लौटेगा। उसके बाद उसे दीनापुर गांव के बांड़ में ले गया और जबरिया उसके साथ अपनी वाली किया। फिर धमकी दिया कि अगर यह बात किसी को बताई तो वह उसके मां-पिता की हत्या कर देगा।
पुत्री की आपबीती सुन मां-पिता सन्न रह गए। पिता की तहरीर पर करंडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपित अरविंद राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दी। तब से वह जेल में ही है। मुकदमें की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल छह गवाह पेश किए गए। सभी ने अभियोजन के कथानक की पुष्टि की।