प्रशिक्षु कांस्टेबल के हत्यारे को उम्र कैद

गाजीपुर। यूपी पुलिस के प्रशिक्षु कांस्टेबल की हत्या के आरोपित युवक संजय यादव को उम्र कैद भुगतना पड़ेगा। जिला जज प्रशांत मिश्र ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की आधी राशि वादिनी हीरामनी देवी को देनी पड़ेगी। अर्थ दंड न देने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
मामला शादियाबाद थाने के सिधार खुर्द का है। 13 अप्रैल 2018 की सुबह साढ़े नौ बजे हीरामनी देवी पत्नी लालजी यादव के बेटे अर्जुन यादव की संजय यादव ने फावड़े से हत्या कर दी थी। तब वह घर के सामने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने मोबाइल फोन में व्यस्त था। फावड़े के प्रहार से अर्जुन गिरकर अचेत हो गया था। उसे जिला अस्पताल से बीएचयू के लिए रेफर किया गया था लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसका दम टूट गया था। इस मामले में हमलावर पटीदार संजय यादव के अलावा उसकी मां उर्मिला देवी, पिता महेंद्र यादव तथा मामा कैलाश यादव को नामजद किया गया। बाद में संजय यादव को छोड़कर अन्य तीन जमानत पर जेल से रिहा हो गए। जिला जज ने संदेह का लाभ देते हुए उन्हें आरोप से बरी भी कर दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता कृपा शंकर राय ने पैरवी की। उन्होंने अपने कथानक की पुष्टि के लिए कुल 11 गवाह पेश किए। यह हत्या जलनखोरी में हुई थी। अर्जुन यादव यूपी पुलिस में भर्ती हो गया था। उसे ट्रेनिंग में जाना था। उसकी उस उपलब्धि से संजय यादव और उसके परिवारीजन ईर्ष्या से एकदम भर गए थे।