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पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता को लेकर कुछ ज्यादा ही संजीदे हैं डीएम!

गाजीपुर। त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए आरक्षण को लेकर डीएम एमपी सिंह बिल्कुल संजीदे हो गए हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि शासन की गाइड लाइन के तहत पंचायतों के पदों के आरक्षण की प्रक्रिया संपादित हो। ऐसी कोई गुंजाइश न रहे कि इसमें निष्पक्षता, पारदर्शिता को लेकर कोई सवाल खड़ा हो। शायद यही वजह है कि इस काम में पंचायत राज विभाग के सिवाय सबको दूर कर दिया गया है। बल्कि डीपीआरओ व एडीओ पंचायत को यह भी सख्त हिदायत है कि आरक्षण प्रक्रिया में न किसी की पैरवी सुनी जाए न गोपनीयता ही भंग की जाए।

डीएम ने आरक्षण प्रक्रिया संपादित कराने में विकास भवन तथा ब्लाक मुख्यालय के अन्य अधिकारियों को दखल देने से भी मना कर दिया है। यहां तक कि ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरियों को भी दूर कर दिया गया है। डीएम की इस सख्ती से मनमाफिक अपने पदों को आरक्षित कराने की जुगत लगाने वालों में बेचैनी है। खासकर पंचायत चुनाव के घाघ लड़वइयों के लिए तो एक तरह से यह पहला ही अनुभव है।

आरक्षण के मुद्दे को लेकर डीएम शनिवार को मीडिया से भी मुखातिब हुए। अव्वल तो उन्होंने इस बात को खारिज किया कि ब्लाक प्रमुख पदों के आरक्षण का काम शासन स्तर से पूरा हो गया है।

बताए कि जिला पंचायत चेयरमैन का पद सामान्य महिला के लिए शासन आरक्षित किया है जबकि ग्राम प्रधानों तथा ब्लाक पद की आरक्षित संख्या की अधिसूचना शासन ने जारी की है। शासन की जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए डीएम ने बताया कि गाजीपुर के सभी 16 ब्लाक प्रमुख पदों में अनुसूचित जाति के लिए तीन, अन्य पिछड़ा के लिए पांच और तीन ब्लाक प्रमुख पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित रखा जाएगा। शेष सभी पद अनारक्षित रहेंगे। इसी तरह जिले के कुल 1238 ग्राम प्रधान पदों में अनुसूचित जनजाति के लिए 30 पद आरक्षित रहेंगे। उनमें अनुसूचित जनजाति की 13 महिलाओं के पद भी शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 254 पद आरक्षित होंगे। उसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं के 90 पद भी समाहित रहेंगे। 164 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 341 पद आरक्षित है जिसमें पिछडी जाति की महिलाओं के लिए 177 पद आरक्षित रहेंगे जबकि 224 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ग्राम प्रधान के 414 पद सामान्य श्रेणी के होंगे। उसमें 199 पद सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। डीएम ने बताया कि आरक्षित ब्लाकों और ग्राम पंचायतों के नामों का प्रकाशन दो से तीन मार्च के बीच होगा। फिर उन पर आपत्तियां ली जाएंगी और उनके निस्तारण के बाद 13-14 मार्च को आरक्षण की सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।

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