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ब्लॉक प्रमुख: मतगणना में उम्मीदवारों के नहीं रहेंगे एजेंट

गाजीपुर। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मतगणना के वक्त उम्मीदारों को एजेंट नामित करने की इजाजत नहीं होगी। मदगणना स्थल पर स्वंय उम्मीदवार ही रहेंगे।

चुनाव के लिए नियुक्त सहायक निर्वाचन अधिकारियों की जिला पंचायत सभागार में सोमवार को हुई बैठक में डीएम एमपी सिंह ने यह जानकारी दी। बताए कि नामांकन के वक्त उम्मीदवार के साथ प्रस्तावक, अनुमोदक के अलावा और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्कूटनी में नामांकन पत्रों को निरस्त करने की कार्यवाही बगैर विधिवत जांच और डीएम की अनुमति से ही होगी। नामांकन पत्रों की बिक्री ब्लॉक मुख्यालयों पर आठ  जुलाई तक सुबह 11 से शाम तीन बजे तक होगी। समान्य वर्ग के लिए नामांकन पत्रों का शुल्क 800 तथा महिलाओं सहित आरक्षित जाति के उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये निर्धारित है जबकि समान्य जाति के उम्मीदवारों के लिए पांच हजार और महिला सहित आरक्षित जाति के उम्मीदवारों के लिए 2500 रुपये बतौर जमानत राशि देय होगी।

डीएम ने निर्देश दिया कि बीडीओ नामांकन व मतदान स्थल पर फर्नीचर, बिजली, सीसीटीवी कैमरे, बैरिकेडिंग वगैरह की व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। मतदान/मतगणना स्थल से 500 मीटर की परिधि में किसी गैर की मौजूदगी नहीं होगी। मतदान/मतगणना स्थल पर किसी को मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ ही अंदर प्रवेश मिलेगा।

बैठक में मौजूद पुलिस कप्तान डॉ. ओमप्रकाश सिंह ने थानेदारों को निर्देश दिया कि मतदान स्थल पर त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा। निर्देशित किया कि आस-पास की कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। असलहे मिलने पर शक्त कार्रवाई होगी।

बैठक में सीडीओ श्रीप्रकाश गुप्त, एडीएम राजेश कुमार सिंह, एएसपी ग्रमीण राजधारी चौरसिया, एएसपी सीटी गोपीनाथ सोनी के अलावा सभी सीओ, थाना इंचार्ज भी उपस्थित थे।

मालूम हो कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ब्लॉक प्रमुख के घोषित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन आठ जुलाई की सुबह 11 से शाम तीन बजे तक और नामांकन पत्रों की जांच शाम तीन बजे के बाद होगी। नौ जुलाई की सुबह 11 से शाम तीन बजे तक नाम वापसी और दस जुलाई की सुबह 11 से शाम तीन बजे तक मतदान और उसके बाद मतगणना कर परिणाम की घोषणा होगी।

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