किशोरी संग दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद, एक लाख का जुर्माना

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) दो अजय कुमार श्रीवास्तव ने किशोरी संग जबरदस्ती करने के मामले में मंगलवार को आरोपी संजय सिंह को 20 साल की कैद के साथ ही एक लाख के अर्थ दंड से दंडित किया।
घटना भांवरकोल थाने के जगदीशपुर गांव में 26 अप्रैल 2018 की दोपहर करीब एक बजे हुई थी। अभियोजन के मुताबिक किशोरी खेत में काम करने गए अपने मां-पिता से मिलने जा रही थी। उसी बीच गांव का ही युवक संजय सिंह उसे दबोच लिया और बगल के खेत में ले गया। उसके बाद अपनी हवस मिटाने के बाद वह धमकी देते हुए भाग गया। इस मामले में किशोरी के पिता ने संजय सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल पांच गवाह पेश किए गए लेकिन पीड़िता और उसकी मां व बहन पक्षद्रोह कर गईं। बावजूद अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह की ओर से पेश किए गए सबूत और दलीलों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी संजय सिंह को कसूर करार दिया। उन्होंने अलग-अलग धाराओं में कुल 20 साल की कठोर कैद के साथ ही आदेश दिया कि अर्थदंड की कुल राशि पीड़िता को दी जाएगी और गुनाहगार ने यह राशि नहीं दी तो उसे छह माह की और कैद भुगतनी होगी। वह पहले से ही जेल में निरुद्ध है। घटना से पहले से ही संजय शादीशुदा भी था।