अपराधब्रेकिंग न्यूज

किशोरी संग दुष्कर्म के मामले में युवक को दस साल की कैद

गाजीपुर। किशोरी संग दुष्कर्म के मामले विशेष कोर्ट (पॉक्सो दो) के न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित सुनील कुमार को मंगलवार को दस साल की सश्रम कैद और 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। सुनील कुमार करीमुद्दीनपुर थाने के मुहम्मदपुर गांव का रहने वाला है।

मामला करीमुद्दीनपुर थाने के ही भरौली कलॉ गांव का था। अभियोजन के मुताबिक किशोरी के मां-पिता रिश्तेदारी में गए। उसी बीच सात जुलाई 2014 की सुबह दस बजे किशोरी घर से स्कूल के लिए निकली थी लेकिन वह घर नहीं लौटी। स्वजनों ने उसकी काफी तलाश की। तब पता चला कि गांव के ही एक व्यक्ति का ट्रैक्टर चालक सुनील कुमार उसे अगवा कर लिया है। बरामदगी के बाद किशोरी ने बताया कि सुनील उसके साथ दुष्कर्म भी करता रहा।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर सुनील कुमार को कसूरवार करार दिया। अभियोजन की पैरवी अपर शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने की।

यह भी पढ़ें–लपेटे में नेताजी!

आजकल समाचार’ की खबरों के लिए नोटिफिकेशन एलाऊ करें

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker