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हत्या के मामले में उम्र कैद, 60 हजार का जुर्माना

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो तृतीय) सरोज कुमार यादव ने बुधवार को हत्या के मामले में आरोपित प्रेमशंकर राम को उम्र कैद की सजा के साथ ही 60 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया। आरोपित दिलदालनगर थाने के नूरपुर गांव का रहने वाला है।

अभियोजन के मुताबिक घटना 16 जुलाई 2013 को हुई थी। वादी मुकदमा गांव लहुवार कोतवाली जमानियां सर्रफुद्दीन अपने भतीजे सेराज अहमद के साथ खेत की ओर जा रहे थे। रास्ते में प्रेमशंकर राम तथा उसका पटीदार छट्ठू राम पारिवारिक मामले को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। सेराज अहमद बीच बचाव करने पहुंचा। तभी प्रेमशंकर अपनी कमर के पास रखा तमंचा निकाला और सेराज पर गोली दाग दिया। सेराज की मौके पर ही मौत हो गई।

मुकदमे की सुनवाई के वक्त अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए। उन सभी गवाहों ने अभियोजन के कथानक का समर्थन किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और साक्ष्यों पर विचारण के बाद प्रेम नारायण को दोषी करार दिया। अभियोजन की पैरवी अपर शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने पैरवी की।

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