अपराधब्रेकिंग न्यूज

बालिका संग दुष्कर्म में दो को 20 साल की कठोर कैद, 50 हजार का अर्थदंड

गाजीपुर। दुष्कर्म के उस मुकदमे में वादिनी समेत अन्य गवाह मुकर चुके थे मगर डीएनए रिपोर्ट और पीड़िता की बयान को जज ने पोख्ता माना और दोनों दुष्कर्मियों को कसूरवार करार देते हुए 20 साल की कैद तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

घटना शादियाबाद थाना क्षेत्र में तीन मार्च 2020 की दोपहर में करीब दो बजे हुई थी। 12 वर्षिया बालिका नानी के हाथों कटी घास लेने खेत में गई थी। वापसी में गांव के ही दो युवक अर्जुन तथा अमन रास्ते में उसे घेर लिए और अपनी वाली करने के बाद ही उसको छोड़े। घर लौटकर वह अपनी आपबीती सुनाई। उसके बाद नानी बालिका को लेकर थाने पर पहुंची। दोनों युवकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर विवेचना शुरू की। साक्ष्य के लिए पीड़िता का डीएनए टेस्ट कराया गया। उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान नानी और लगभग सारे गवाह अपने पूर्व के बयान से मुकर गए मगर पीड़िता अपने बयान पर अड़ी रही। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार राय ने पीड़िता के बयान और डीएनए रिपोर्ट को मुख्य आधार बनाया। स्पेशल जज (पॉक्सो) प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य ने उस साक्ष्य पर आरोपित अर्जुन तथा अमन को कसूरवार मानते हुए 20 साल की कठोर कैद तथा 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की 80 फीसद राशि पीड़िता को पुनर्वास के लिए दी जाएगी। अर्थदंड न देने पर दुष्कर्मियों को एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। वह दोनों गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में हैं।

यह भी पढ़ें–बीडीओ पर हमला!

 ‘आजकल समाचार’ की खबरों के लिए नोटिफिकेशन एलाऊ करें

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker