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किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दस साल की कैद, 25 हजार का जुर्माना

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो (प्रथम) जयप्रकाश ने किशोरी के अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपित अनिल बिंद को शुक्रवार को दस साल की कठोर कैद तथा 25 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। अनिल बिंद जंगीपुर थाने के तेजपुर गांव का रहने वाला है।

अभियोजन के मुताबिक जंगीपुर थाने के ही बघोल गांव में 14 जुलाई 2016 की रात करीब नौ बजे अपनी बड़ी बहन संग शौच के लिए घर के बाहर निकली किशोरी का अनिल बिंद अपहरण कर लिया। उसके बाद उसे महाराष्ट्र के औरंगाबाद ले गया। जहां किराए का मकान लेकर उसे एक साल तक रखा और उसके साथ मनमानी करता रहा। उसी बीच किशोरी की मां की ओर से जंगीपुर थाने में तहरीर दी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब पीड़िता की मां 156 (3) के तहत कोर्ट में वाद दाखिल की। कोर्ट के आदेश पर जंगीपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।

इधर करीब एक साल बाद अनिल बिंद किशोरी को लेकर गाजीपुर लौटा। तब पुलिस उसे नवापुरा नसीरपुर चौराहा पर किशोरी संग पकड़ी। किशोरी का 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराया गया। उस बयान में किशोरी ने अपनी आपबीती सुनाई।

मुकदमे की सुनवाई में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार राय ने पैरवी की। अभियोजन ने कुल आठ गवाह पेश किए। बचाव पक्ष ने किशोरी की उम्र का हवाला देते हुए उसे वयस्क बताया और अपहरण के आरोप को खारिज करने की पूरी कोशिश लेकिन विशेष लोक अभियोजक अनुज राय की दलीलों, साक्ष्यों के आगे उसकी एक नहीं चली और न्यायाधीश ने आरोपित को कसूरवार माना।

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