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सपा नेता सच्चे यादव सहित सात को उम्र कैद, मामला हत्या का

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) गुलाब सिंह ने गुरुवार को हत्या के मामले में सपा नेता सच्चे यादव सहित सात को उम्र कैद की सजा सुनाई।

अभियोजन के मुताबिक अभियुक्तगण अपने गांव नैसारे थाना नंदगंज में भूमि विवाद को लेकर 30 जून 1997 की सुबह पौने आठ बजे अनुसूचित जाति के हवलदार राम तथा राजेश राम को गोली मार दी थी जबकि दो महिलाओं सहित अन्य सात को लाठी-डंडे से प्रहार कर जख्मी कर दिए थे। इलाज के दौरान हवलदार राम की मौत हो गई थी। इस मामले में हीरा राम ने सच्चे यादव और उनके भाई अच्छे यादव के अलावा रामधारी, इंद्रजीत, शिवजी यादव, बच्चेलाल, संजय यादव, हारुल, शिवशंकर सहित धर्मेंद्र यादव, जितेंद्र यादव व सुरेंद्र यादव पुत्रगण हरिद्वार यादव के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कराई। मुकदमे की सुनवाई अवधि में ही रामधारी, अच्छे यादव तथा संजय यादव का निधन हो गया जबकि जितेंद्र यादव व सुरेंद्र यादव के नाबालिग होने के कारण उनकी फाइल किशोर जुवेनाइल कोर्ट में भेज दी गई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चौबे ने पैरवी की। उन्होंने अभियोजन के कुल 22 गवाहों में 12 का परीक्षण कराया और बचाव पक्ष की दलीलों, साक्ष्यों के जवाब में मजबूती से अभियोजन का पक्ष रखा।

मुकदमे के दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने शेष सात अभियुक्त सच्चे यादव, इंद्रजीत, शिवजी यादव, बच्चेलाल, हारुल, शिवशंकर तथा धर्मेंद्र को हत्या तथा हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में कसूरवार ठहराया।

सच्चे यादव सपा के वरिष्ठ नेताओं में शुमार रहे हैं। पार्टी की शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। मौजूदा वक्त में उनकी पत्नी माधुरी यादव देवकली की ब्लाक प्रमुख हैं। सच्चे यादव को उम्र कैद की सजा मिलने से सपाई सकते में हैं।

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