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चचेरी बहन के अपहरण, यौन शोषण के मामले में दस साल की कैद

गाजीपुर। किशोरी चचेरी बहन का अपहरण कर ढाई माह तक यौन शोषण करने वाले युवक रामजीत बिंद को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य ने सोमवार को दस साल की कड़ी कैद व 14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

मामला बरेसर थाने के गांव शेरपुर का है। रामजीत 17 दिसंबर 2014 की सुबह पांच बजे चचेरी बहन को अपहृत कर लिया और उसे लेकर राजस्थान चला गया। जहां उसके साथ किराये के कमरे में रखकर अपनी हवस मिटाता रहा। इधर अपहृता की मां अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस अपने स्तर से अपहृता की तलाश में जुटी रही। करीब ढाई माह बाद जब रामजीत का मन भर गया तब अपहृता को घर भेज दिया। घर लौटी किशोरी आपबीती सुनाई। उसे सुन परिवार के लोग दंग रह गए। एक तो रामजीत अपनी ही चचेरी बहन के साथ यह कृत्य किया। दूसरे वह न सिर्फ खुद विवाहित था बल्कि दो संतानों का बाप भी हो चुका था। कुछ दिनों बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दी। बाद में वह जमानत पर जेल से बाहर आ गया।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायाधीश ने रामजीत को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार राय ने पैरवी की।

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