मुख्तार को गैंगस्टर में मिली जमानत

गाजीपुर। विधायक मुख्तार अंसारी के लिए मंगलवार का दिन कुछ सुकून देने वाला रहा। एडीजे (प्रथम) रामसुध सिंह ने गैंगस्टर एक्ट में उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली। हालांकि बांदा जेल में निरुद्ध मुख्तार के बाहर आने की गुंजाइश हाल-फिलहाल नहीं लग रही। वह और भी मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। गैंगस्टर का यह मामला साल 2009 का है। गाजीपुर के तत्कालीन डीएम ने वह कार्रवाई की थी।
मुख्तार अंसारी इस मामले में हाइकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किए थे। याचिका पर सुनवाई में उनकी ओर से हाइकोर्ट को बताया गया कि गैंगस्टर की कार्रवाई के वक्त से ही वह न्यायिक हिरासत में हैं। बीते 11 जनवरी को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि मुख्तार दो हफ्ते में निचली कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी पेश करें। उसके बाद मुख्तार के वकीलों ने 20 जनवरी को एडीजे (प्रथम) के यहां जमानत अर्जी प्रस्तुत की। जहां सुनवाई के लिए 28 जनवरी तिथि मुकर्रर की गई मगर उस तारीख पर एडीजे (प्रथम) रामसुध सिंह नहीं बैठे। लिहाजा उस दिन मुख्तार की अर्जी पर सुनवाई टल गई थी और अब जबकि सुनवाई के बाद जमानत अर्जी मंजूर हो गई है तो मुख्तार के समर्थकों में खुशी है।