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अबोध बालिका संग कुकर्म करने वाले को उम्र कैद, डेढ़ लाख का जुर्माना

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (तृतीय) सरोज कुमार यादव ने अबोध बालिका संग कुकर्म करने वाले वशिष्ठ राजभर को उम्र कैद और डेढ़ लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। शुक्रवार को दिए अपने इस फैसले में न्यायाधीश ने यह स्पष्ट कहा कि दोषी को अपनी आखिरी सांस तक जेल में ही रहना पड़ेगा। मुकदमे में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने पैरवी की।

घटना करीमुद्दीनपुर थाने के भोरा गांव में 13 मई 2018 की शाम करीब दो बजे हुई थी। अभियोजन के मुताबिक पांच वर्षीय पीड़ित बालिका अपने घर से कुछ ही दूर बाग में बच्चों के साथ खेल रही थी। उसी बीच गांव का ही युवक वशिष्ठ राजभर पहुंचा और बालिका को बिस्कुट का प्रलोभन देकर गांव के प्राइमरी स्कूल कैंपस में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वह इतना कामातुर था कि उस मासूम के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म भी किया। उसके बाद वह भाग गया। रोती बिलखती बालिका अपने घर पहुंची और अपने साथ हुई ज्यादती बताई। इस मामले में बालिका के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई। गिरफ्तारी के बाद से वशिष्ठ राजभर जेल में है। हाईकोर्ट ने भी उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने वादी सहित कुल सात गवाह पेश किए। सभी गवाहो ने अभियोजन के कथानक की पुष्टि की। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों, साक्ष्यों के आधार पर वशिष्ठ राजभर को कसूरवार करार दिया।

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