दुष्कर्मी को 20 साल की कैद, एक लाख का अर्थदंड

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश (पॉस्को) विष्णुचंद्र वैश्य ने शुक्रवार को दुष्कर्मी रामविलास कुशवाहा को 20 साल की कठोर कैद और एक लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। रामविलास कुशवाहा कुशवाहा नंदगंज थाने के सरायताली गांव का रहने वाला है और घटना के बाद से ही जेल में है। घटना 11 जनवरी 2016 की है।
अभियोजन के मुताबिक रामविलास कुशवाहा अपने घर में ही परचून की दुकान करता था। घटना के दिन शाम करीब सात बजे 11 साल की बालिका टॉफी खरीदने के लिए घर से साइकिल चलाते हुए उसकी दुकान पर पहुंची थी। अपनी साइकिल बाहर खड़ी कर दुकान में गई। तब कामांध रामविलास ने उसकी नजरें बचाकर साइकिल उठाकर अपने घर के अंदर कर दी। बालिका मौके पर साइकिल न देख रामविलास से पूछी। रामविलास बताया कि उसकी साइकिल घर के अंदर है। वह खुद जाकर ले ले। बालिका अपनी साइकिल लेने के लिए उसके घर में गई। संयोगवश घर में रामविलास के परिवार के अन्य सदस्य मौजूद नहीं थे। तब रामविलास भी उसके पीछे घर में घुसा और अंदर से दरवाजा बंदर कर बालिका को दबोच लिया और अपनी वाली करके ही उसे छोड़ा। बालिका रोते-बिलखते घर पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई।
उसके बाद घरवाले बालिका को लेकर नंदगंज थाने पर पहुंचे और रामविलास के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराए। बालिका की मेडिकल जांच कराने के साथ ही पुलिस रामविलास को गिरफ्तार कर जेल भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल आठ गवाह पेश किए। सभी गवाहों ने अभियोजन के कथानक की पुष्टि की।