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रंगमिजाज चाचा को छेड़छाड़ के आरोप में तीन साल की कैद

गाजीपुर। किशोरी भतीजी संग छेड़छाड़ के आरोपित युवक को स्पेशल जज (पॉक्सो) विष्णुचंद्र वैश्य ने सोमवार को तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। मामला नोनहरा थाना क्षेत्र का है।

घटना तीन जून 2015 की है। किशोरी अपने डेरे पर जा रही थी। रास्ते में उसके पड़ोसी और रिश्ते का चाचा श्रीकांत यादव अपने डेरे पर मौजूद था। किशोरी को आवाज देकर अपने पास बुलाया और चौकी उठवा कर कोठरी में रखने को कहा। फिर कोठरी में पहुंचने पर वह किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी किसी तरह खुद को उसके चंगुल से मुक्त कर शोर मचाते हुए अपने घर पहुंची थी।

उसके बाद किशोरी के स्वजनों ने श्रीकांत यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए। सभी ने अभियोजन के कथानक की पुष्टि की। अभियोजन की पैरवी विशेष अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने की। कसूरवार श्रीकांत यादव पहले से ही शादीशुदा है।

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