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कोरोना मृतकों के स्वजनों को सरकार देगी 50 हजार की मदद

गाजीपुर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत प्रदेश सरकार कोरोना से मृत लोगों के स्वजनों को बतौर आर्थिक मदद 50 हजार रुपये देगी। यह रकम सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी।
प्रशासन की ओर से दी गई इस आशय की जानकारी के मुताबिक इसके लिए मय प्रमाण आवेदन करना होगा। आवेदन ऑन लाइन अथवा ऑफ लाइन होगा। ऑन लाइन आवेदन राहत आयुक्त की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर होगा। आवेदन की प्राप्ति रसीद का प्रिंट आउट आवेदक प्राप्त कर सकता है। ऑफ लाइन आवेदन कलेक्ट्रेट स्थित कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल में लिया जाएगा। आवेदन के बाद 30 दिन के अंदर आवेदक के खाते में सहायता राशि भेज दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के हिसाब से गाजीपुर में कोरोना से अब तक कुल 283 लोगों की मौत हुई है।