बाप-बेटे के हत्यारे को उम्र कैद

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विष्णु चंद्र वैश ने शुक्रवार को पिता-पुत्र की हत्या के मामले के आरोपित देवचंद्र कुशवाहा को उम्रकैद की सजा के साथ ही 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के मंगल मड़ई (छावनी लाइन) में 15 फरवरी 2018 को हुई थी। गांव के परशुराम ने तहरीर दी थी कि उनके भाई रामकरण कुशवाहा व पिता रामजन्म कुशवाह की रात में चक्की पर सोते वक्त धारदार हथियार व राड से हत्या कर दी गई। सुबह रामकरण का पुत्र धमेंद्र जब चक्की पर पहुंचा तब अपने पिता और दादा रामजन्म को बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा देखा। उनकी मौत हो चुकी थी। परशुराम की तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ। पुलिस विवेचना में गांव के ही देवचंद्र कुशवाहा का नाम प्रकाश में आया।
मुकदमे की सुनवाई के वक्त सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिकांत सिंह ने कुल आठ गवाहों को प्रस्तुत किया। सभी ने घटना की पुष्टि की। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद देवचंद्र कुशवाहा को कसूरवार करार देते हुए उसे सजा सुनाई।
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