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दहेज हत्याः जालिमों को उम्रकैद

गाजीपुर। दहेज में महज बाइक के लिए विवाहिता को जला कर मार डालने के मामले में पति तथा ससुर उम्र कैद और 11 हजार रुपये के अर्थदंड जबकि सास को तीन साल की कठोर कैद तथा छह हजार रुपये के दंडित किया गया। गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) संजय कुमार यादव ने यह सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने पैरवी की। मामला रेवतीपुर थाने के उतरौली गांव का है।

अभियोजन के अनुसार दिलदारनगर के वार्ड चार के ललन गुप्त ने अपनी पुत्री प्रिया की शादी उतरौली के राजू गुप्त से की थी। शादी की रश्म तीन जून 2016 को जिला मुख्यालय के नवापुरा स्थित साईं मंदिर में पूरी की गई थी। प्रिया ससुराल गई। कुछ ही दिनों बाद ससुरालियों ने दहेज में बाइक की मांग शुरू कर दी। इसके लिए उसे प्रताड़ित भी किया जाने लगा और उसीक्रम में 27 फरवरी 2017 की रात करीब नौ बजे उसे जिंदा जलाने की कोशिश हुई। प्रिया को जिला मुख्यालय स्थित पक्का पुल के पास शम्मे हुसैनी अस्पताल में दाखिल कराया गया। जहां दो मार्च 2017 को उसका दम टूट गया।

इस मामले में प्रिया के भाई बंटी गुप्त की तहरीर पर पति राजू गुप्त, ससुर गनपत साह तथा सास माना देवी पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 11 गवाह पेश किए गए। सभी ने कथानक की पुष्टि की। न्यायाधीश ने अभियोजन की दलील, साक्ष्य के आधार पर सभी धाराओं में आरोपितों को दोषी पाया।

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