मासूम की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या में युवक को उम्र कैद, 55 हजार का अर्थ दंड

गाजीपुर। मासूम संग दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के मामले में स्पेशल जज (पॉक्सो) विष्णुचंद्र वैश्य ने सोमवार को आरोपित युवक विनोद कुमार बिंद को उम्र कैद और 55 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
घटना शहर कोतवाली के भटौली गांव में 17 मई 2013 की रात को हुई थी। पीड़िता का शव सुबह गन्ने के खेत में मिली थी। अभियोजन के मुताबिक आठ साल की वह मासूम बालिका अपनी चाची के साथ सोई थी। उसी बीच गांव का ही विनोद बिंद पहुंचा था और बगल में आयोजित विवाह समारोह में रंग-बिरंगे झालरों की सजावट दिखाने के बहाने बच्ची को ले गया था। काफी देर बाद भी बच्ची नहीं लौटी तब घरवालों ने उसकी तलाश शुरू की लेकिन न बच्ची और न विनोद बिंद का ही पता चला। सुबह बच्ची का शव गन्ने के खेत में मिला था जबकि विनोद लापता था। बच्ची को पाशविक तरीके से ज्यादती के बाद गला घोंट कर मारा गया था। उसकी उम्र आठ साल थी।
उस घटना की प्रतिक्रिया में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया था। आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतर आए थे। लगातार तीन दिनों तक उनका आंदोलन चला था। उस दौरान ग्रामीणों की पुलिस से भी कई बार झड़प की नौबत आई थी। आखिर में जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन अरुण सिंह के समझाने पर ग्रामीण शांत हुए थे। पुलिस विनोद बिंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी। तब से वह जेल में ही है। वह बिजली मिस्त्री का काम करता था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। सभी ने कथानक की पुष्टि की। स्पेशल जज ने विनोद बिंद को दोषी करार दिया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि दुष्कर्मी हत्यारे को अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा।