चुनाव को लेकर पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू

गाजीपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। एडीएम अरुण कुमार सिंह की ओर से जारी इस आशय का आदेश दस मार्च तक प्रभावी रहेगा।
एडीएम के मुताबिक बगैर इजाजत जुलूस, जनसभा, नुक्कड़ सभा आयोजित नहीं होंगे। राजनीतिक दल जातीय, सांप्रदायिक भावनाओं की आड़ नहीं लेगा और पूजा स्थलों आदि का उपयोग प्रचार मंच के रूप में नहीं करेगा। किन्ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी व्यक्ति का न पुतला जलाएगा न प्रदर्शन किया जाएगा। प्लास्टिक झंडिया नहीं लगाई जाएंगी। गैर सरकारी परिसर, दीवार, वाहन आदि पर बतौर चुनाव प्रचार झंडे, बैनर, पोस्टर, होर्डिग, लेखन आदि सामग्री का उपयोग बगैर संबंधित मालिक की इजाजत नहीं होगी। मतदान केंद्र और उसके आस-पास आपत्तिजनक अथवा अशोभनीय आचरण प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। मतगणना स्थल की 200 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी टेंट, कनात, तंबू इत्यादि नहीं लगाएगा। कोई प्रत्याशी, राजनीतिक दल अथवा संस्था एसएमएस, व्हाट्सअप, ट्वीटर के माध्यम से ऐसा कोई संदेश प्रेषित नहीं करेगा, जिससे किसी प्रकार का सामाजिक राजनैतिक विद्वेष का भाव उत्पन्न हो अथवा किसी व्यक्ति, समुदाय को ठेस पहुंचे। चुनाव प्रचार से सम्बन्धित सामग्री के प्रकाशन पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम, फोन नंबर, मुद्रित प्रतियों की संख्या, दर एवं साइज का उल्लेख जरूरी होगा। केबल, न्यूज नेटवर्क के जरिये ऐसे समाचार या तथ्य नहीं प्रसारित किए जाएंगे, जिससे सामाजिक वैमनस्यता, राजनीतिक विद्वेष, सामुदायिक कटुता का भाव उत्पन्न हो।