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विधायक प्रतिनिधि को मिली अग्रिम जमानत, मामला मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने का

गाजीपुर। राजद्रोह के मामले में वांटेड सैदपुर विधायक प्रतिनिधि आंशु दूबे को जिला जज ने मंगलवार को नौ दिन के लिए अग्रिम जमानत दे दी। यह जानकारी श्री दूबे के वकील राजू मोहन यादव ने दी।

मालूम हो कि बीते 20 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सैदपुर में जनसभा थी। उसके बाद वापसी के लिए हेलीपैड की ओर जाते वक्त रास्ते में सपा कार्यकर्ताओं ने योगी को काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी की थी। उस मामले में पुलिस ने मोहित यादव, रामनिवास यादव तथा अमलेश यादव को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और उन्हें राजद्रोह की संगीन धारा में जेल भेज दिया। पुलिस ने उस पूरे मामले का मास्टर माइंड विधायक प्रतिनिधि आंशु दूबे को माना और उनकी तलाश शुरू कर दी। उनके घर सहित संभावित ठिकानों पर बराबर दबिश पड़ने लगी।

इसी बीच आंशु दूबे ने जिला जज प्रशांत मिश्र की कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी डाली। अर्जी पर सुनवाई के बाद जिला जज ने आंशु दूबे को सात अक्टूबर तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी।

इधर जेल में निरुद्ध अपने कार्यकर्ता मोहित यादव, रामनिवास यादव तथा अमलेश यादव से मिलने सपा नेता जेल में पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा भी जेल में पहुंचे थे। उसके बाद वह डीएम से मिले। बाद में उन्होंने दिए गए अपने बयान में कहा कि यह कार्रवाई भाजपा सरकार की दमनकारी नीति है। भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि इंदिरा गांधी भी इसी अंदाज की तानाशाही में सत्ता से बेदखल हो गईं थीं।

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