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नहीं ढहेगा शम्मे हुसैनी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

गाजीपुर। शहर के प्रतिष्ठित शम्मे हुसैनी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर पर प्रशासन का बुलडोजर नहीं चलेगा। हॉस्पिटल प्रबंधन को फौरी राहत मिल गई है।

हॉस्पिटल प्रबंधन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बुधवार की सुबह आया हाईकोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला उनके पक्ष में आया है। हालांकि सूत्र ने हाईकोर्ट के उस फैसले की तफसील से जानकारी देने में फिलहाल असमर्थता जताई लेकिन यह जरूर बताया कि हॉस्पिटल को ढहाने के लिए गाजीपुर प्रशासन के आदेश पर कड़ी नाराजगी जताई है।

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मालूम हो कि शम्मे हुसैनी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर को ढहाने का आदेश एसडीएम सदर प्रभास कुमार ने बीते आठ अक्टूबर को दिया था। इसके लिए उन्होंने प्रबंधन को एक सप्ताह की मोहलत दी थी। एसडीएम सदर ने यह आदेश राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के नियम के हवाले से दिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हॉस्पिटल के निर्माण में एनजीटी के नियम की सरासर अनदेखी हुई है। नियम के अनुसार गंगा तट से 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के पक्के निर्माण पर पूरी तरह रोक है जबकि हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर का निर्माण उस परिधि में ही हुआ है।

हालांकि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का परिवार भी अपने होटल गजल को लेकर हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा है। बुधवार को उस पर भी फैसला आना है लेकिन ‘आजकल समाचार’ को इस बाबत फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। गजल होटल को भी एसडीएम सदर ने ढहाने का आदेश दिया है। उन्होंने यह आदेश मास्टर प्लान में स्वीकृत नक्शे से हटकर निर्माण कराने के आरोप में दिया है।

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