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पूरे जिले में दो माह के लिए निषेधाज्ञा लागू

गाजीपुर। प्रशासन की ओर से पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। एडीएम राजेश कुमार सिंह की ओर से बीते नौ दिसंबर को जारी इस आशय का आदेश पूरे दो माह के लिए प्रभावी रहेगा।

एडीएम का कहना है कि क्रिसमस, नववर्ष और मकर संक्रांति पर्व आने वाला है। इस वक्त देश व प्रदेश भर में विभिन्न मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दशा में शांति-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसको ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया है।

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निषेधाज्ञा की अवधि में बिना अनुमति सार्वजनिक स्थाकार्यक्रमों के आयोजन पर रोक होगी। रास्ताजाम, जुलूस वगैरह भी नहीं किया जा सकता है।

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