किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले युवक को 15 साल की कठोर कैद, 70 हजार का अर्थ दंड

गाजीपुर। सहेलियों के जरिये किशोरी को अपहरण के बाद पंजाब ले जाकर तीन सप्ताह तक दुष्कर्म करने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-एक) जयप्रकाश ने मंगलवार को 15 साल की सश्रम कैद और 70 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। यह राशि न देने पर उसे और छह माह की कैद भुगतनी होगी। युवक मुहम्मद आजाद उर्फ राजू शहर कोतवाली के नागतारा (अंधऊ) का रहने वाला है।
मामला मुहम्मदाबाद कस्बे में 2018 का है। बहुसंख्यक वर्ग की किशोरी के संपर्क में मुहम्मद आजाद उसकी सहेलियों के जरिये आया था। वह खुद को किशोरी को उसी के मजहब का बता कर प्यार का नाटक शुरू किया। फिर प्लान बनाकर वह एक दिन मुहम्मदाबाद पहुंचा और कोचिंग से घर लौट रही किशोरी को बहला फुसला कर अपने साथ चलने के लिए उसे राजी कर लिया। उसके बाद किशोरी को लेकर पंजाब भाग गया। जहां करीब 22 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
फिर वह किशोरी को लेकर लौटा तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तब से वह जेल में ही है। मजे की बात किशोरी के संपर्क में आने से पहले से ही वह विवाहित था और पिता भी बन चुका था लेकिन किशोरी से उसने इस बात को छिपा दिया था।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार राय ने पैरवी की।