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पूरे जिले में निषेधाज्ञा और दो माह के लिए बढ़ी

गाजीपुर। जिले भर में लागू धारा 144 की अवधि और दो माह के लिए बढ़ा दी गई है। एडीएम राजेश कुमार ने शनिवार को इस आशय का आदेश जारी किया।
उन्होंने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा और ईद उल जुहा (बकरीद) का पर्व आने वाला है। इन पर्वों पर शांति-व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। फिर मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए शासन स्तर से 24 मई तक लॉक डाउन है। इसके बढ़ने की भी संभावना है। लिहाजा निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है। इस अवधि में अन्य प्रतिबंधों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों, सड़कों पर कुर्बानी, मांस की बिक्री और ऐन बकरीद के दिन सड़कों पर सूअरों का विचरण पूरी तरह वर्जित रहेगा। एडीएम ने स्पष्ट कहा कि निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।