किशोरी का अपहरण कर रेप के मामले में दस साल की कैद और एक लाख का जुर्माना

गाजीपुर। स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) दो ने शनिवार को आरोपी धीरज राम को दस साल की कैद के साथ ही एक लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
भुड़कुड़ा थाने के उड़ासन गांव में 14 फरवरी 2017 का यह मामला था। अभियोजन के मुताबिक आरोपी धीरज राम अपने पड़ोस की स्वजातीय किशोरी को डरा धमका कर अपने एक रिश्तेदार के घर ले गया और उसके साथ रेप किया।
यह भी पढ़ें—बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे और सीएम की एनालिसिस
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से तीन गवाह पेश किए गए मगर उनमें वादी मुकदमा पीड़िता की मां और खुद पीड़िता पक्षद्रोह कर गए। बावजूद सहायक शासकीय वकील अवधेश सिंह ने अभियोजन के कथानक के समर्थन में आरोपी के विरुद्ध मजबूत साक्ष्य और कथ्य प्रस्तुत किया। उन्होंने पीड़िता कि नाबालिक उम्र को ग्राउंड बनाया। उन पर न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने विचारण के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। उन्होंने अर्थ दंड की राशी पीड़िता को देने को कहा।