पंचायत चुनाव: नाजायज खर्च छोड़ दें तो उम्मीदवारों का खर्च होगा इतना

गाजीपुर। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में अगर वोटरों को लुभाने और चुनाव प्रचार के लिए होने वाले बेजा खर्च को हटा दें तो उम्मीदवारों को 650 से लेकर चार हजार रुपये तक खर्च करने होंगे।
ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 150 रुपये और 500 रुपये की जमानत राशि देनी होगी। ग्राम प्रधान उम्मीवार को नामांकन पत्र का 300 तथा जमानत राशि के रूप में दो हजार रुपये अदा करने होंगे जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्य के उम्मीदवार को 300 रुपये नामांकन पत्र का और दो हजार रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। इसी तरह जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के 500 रुपये और जमानत राशि के चार हजार रुपये देने होंगे।
अगर उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है तो उन्हें नामांकन पत्र का शुल्क और जमानत राशि की निर्धारित राशि की आधी धनराशि देनी होगी।
वैसे राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी पदों के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय कर दिया है। आयोग चुनाव अभियान में उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखेगा और चुनाव बाद उम्मीदवारों से अपने अभियान में खर्च राशि का ब्यौरा भी लेगा। नामांकन दाखिला के वक्त उम्मीदवारों को अपनी सम्पत्ति के ब्योरे, आपराधिक पृष्ठभूमि, सरकारी देनदारी का भी विवरण देना होगा। नामांकन में किसी तरह का कोई शपथ पत्र नहीं देना होगा।
…और अधिकतम खर्च सीमा
हालांकि इस बार के चुनाव में भी तय है कि ज्यादातर ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार बेहिसाब खर्च करेंगे। बल्कि हैरानी नहीं कि कई ब्लाकों में प्रमुख पद के उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लाखों और जिला पंचायत चेयरमैन पद के उम्मीदवार करोड़ों खर्च करेंगे लेकिन निर्वाचन आयोग ने हर पद के उम्मीदवार के अधिकतम खर्च की सीमा तय कर दी है। उसके मुताबिक ग्राम पंचायत सदस्य दस हजार, ग्राम प्रधान तथा बीडीसी सदस्य 75 हजार, जिला पंचायत सदस्य डेढ़ लाख और जिला पंचायत चेयरमैन उम्मीदवार चार लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 साल तय है।
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