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पंचायत चुनावः प्रचार अभियान में धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल दंडनीय

गाजीपुर। जिले भर में लागू धारा 144 की समय सीमा अब पंचायत चुनाव को लेकर बढ़ा दी गई है। शनिवार को डीएम एमपी सिंह की ओर से जारी इस आशय का आदेश चार मई तक प्रभावी रहेगा।

डीएम ने अपने आदेश में साफ कहा है कि लागू निषेधाज्ञा के तहत चुनाव अभियान में धार्मिक स्थलों का हरगिज इस्तेमाल नहीं होगा। फिर लेखन अथवा कहन में ऐसा कोई कंटेंट नहीं रहना चाहिए, जिससे कि किसी की धार्मिक, जातीय भावना आहत हो। उससे तनाव की नौबत आए। चुनाव अभियान में किसी उम्मीदवार की नीति, कार्यों, कार्यक्रमों अथवा उसके पूर्व के कार्यों की आलोचना, टिप्पणी तक तो चलेगी लेकिन उसके निजी जीवन पर आपेक्ष कतई नहीं किया जाएगा। चुनावी सभा में किसी तरह की गड़बड़ी और वोटरों पर बेजा दबाव, प्रलोभन देने की भी इजाजत कतई नहीं होगी। वोटरों में मादक द्रव्यों के वितरण पर भी मनाही होगी। कोई अपने विरोधी उम्मीदवार का पुतला दहन भी नहीं करेगा। विरोधी उम्मीदवार के कार्यों, राजनीतिक विचारों से असहमति, मतभिन्नता के बावजूद ऐसा कोई कार्य नहीं होगा, जिसमें उसके शांतिपूर्ण, विघ्नरहित पारिवारिक जीवन के अधिकार का हनन हो। मतलब उसके घर के सामने प्रदर्शन अथवा धरना की इजाजत नहीं होगी। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाएगा। बगैर इजाजत सभा अथवा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। इजाजत लेने पर भी उन कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

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