तीन हत्यारोपितों को उम्र कैद, 50-50 हजार का जुर्माना

गाजीपुर। अपर जिला सत्र न्यायाधीश संजय यादव ने शनिवार को हत्या के मामले में तीन आरोपितों को उम्र कैद और 50-50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। मामला शादियाबाद थाने के सराय गोकुल का है।
अभियोजन के अनुसार घटना नौ अक्टूबर 2008 की सुबह करीब साढ़े सात बजे हुई थी। गांव के जयकरण यादव अपने खेत की सिंचाई नलकूप से कर रहे थे। सिंचाई के लिए रामजन्म यादव की सहमति से उनकी पाइप का भी इस्तेमाल किए थे। उसी बीच लाठी-डंडे से लैस होकर रामजन्म के बेटे जनार्दन तथा कन्हैया और उनके साथी विजय तथा छेदी मौके पर पहुंचे और पाइप को लेकर एकदम से आपा खो दिए। उनकी नीयत भांप कर जयकरण यादव तथा उनके बड़े भाई जगनू यादव और भाभी लाली मौके से हट गए। तब वह सब उन्हें दौड़ा लिए मगर पांव में दर्द के कारण जगनू पीछे छूट गए जबकि जयकरण यादव और उनकी भाभी लाली नहर की पुलिया तक पहुंच गए। उसी बीच पीछा कर वह सब जगनू यादव को घेर कर उन पर पिल पड़े। वह देख जयकरण यादव तथा उनकी भाभी लाली बचाव में जगनू यादव की ओर लपके। उन्हें आते देख हमलावर मौके से भाग गए मगर सिर में गंभीर चोट के कारण मौके पर ही जगनू यादव का दम टूट गया।
उस मामले में जयकरण यादव ने सभी चार हमलावरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई मगर वह सब जमानत पर जेल से बाहर आ गए। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपित कन्हैया का स्वाभाविक निधन हो गया।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह पेश किए। सभी गवाहों ने अभियोजन के कथानक का समर्थन किया। न्यायाधीश संजय यादव ने दोनों पक्षों की दलील और सबूत के आधार पर सभी आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। यह भी कहे कि जुर्माने की कुल रकम का 75 फीसद हिस्सा मकतूल की पत्नी लाली को दिया जाएगा।