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पंचायत चुनाव में हुए कत्ल के आठ अभियुक्तों को उम्र कैद

गाजीपुर। एडीजे (प्रथम) मुहम्मद रिजवानुल हक ने शनिवार को अपने फैसले में बाप-बेटों सहित आठ हत्याभियुक्तों को उम्र कैद और 45 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया जबकि इसी मामले में हुए क्रॉस केस में छह अभियुक्तों को चार साल की कैद और दस हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया।

घटना जमानियां कोतवाली के महली गांव में 22 अक्टूबर 2010 को हुई थी। उस दिन ग्राम पंचायत चुनाव के लिए वोट पड़ रहे थे। उसी बीच बुथ कब्जे को लेकर विवाद हो गया था। उसमें ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी शिवनारायण और उसके परिवार के लोगों ने वशिष्ठ नारायण सिंह को हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उनका दम टूट गया था। उस मामले में वशिष्ठ सिंह के बेटे विजयकांत सिंह ने कुल आठ हमलावरों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। उस में शिवनारायण के अलावा उसके भाई शिवजी तथा  वकील और पिता हरहंगी सहित हनुमान, भरत, दिनेश व सुरेंद्र शामिल थे।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 16 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों  के विचारण के बाद न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को कसूरवार करार दिया।

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उधर शिवनारायण की पत्नी तारा देवी की ओर से कराए गए क्रॉस केस में न्यायाधीश ने मारपीट के अभियुक्त विजयकांत सिंह, सत्येंद्र सिंह, अजय, अशोक, श्रीराम, अलगू उर्फ अन्नू को दोषी पाया।

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