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कोरोना पीड़ितों के लिए एंबुलेंस का किराया तय

गाजीपुर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मौके का लाभ उठाते हुए निजी एंबुलेंस संचालकों का मनमाना किराया वसूलने की शिकायतों को डीएम एमपी सिंह ने गंभीरता से लिया है और उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए किराया निश्चित कर दिया है।

डीएम की ओर से एंबुलेंस के तय किराये के मुताबिक बगैर ऑक्सीजन वाली एंबुलेंस का किराया प्रति दस किलोमीटर एक हजार रुपये और उससे आगे प्रति किलोमीटर 30 रुपये देय होगा जबकि ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस का किराया प्रति दस किलोमीटर 1500 रुपये और उससे आगे जाने पर प्रति किलोमीटर 50 रुपये की दर से भुगतान करना होगा। इसी तरह वेंटीलेटर सपोर्टेड तथा बाईपैप सुविधा वाले एंबुलेंस संचालक प्रदि दस किलोमीटर 2500 और उससे आगे का प्रति किलोमीटर 100 रुपये की दर से किराया वसूलेंगे। डीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोरोना पीड़ित को अस्पताल तक पहुंचाने के एवज में ही यह किराया देय होगा। उसके बाद एंबुलेंस की वापसी का किराया नहीं देना होगा। डीएम ने कहा है कि एंबुलेंस का मनमाना किराया वसूली की शिकायत पुलिस हेल्प लाइन नंबर 112 पर अथवा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर गाजीपुर के नंबर 0548-2226100, 2226101 से 2226114 पर दर्ज कराई जा सकती है।

डीएम ने इसके लिए एएसपी (ग्रामीण) 9454401060 तथा एआरटीओ 9838071533 को नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है। उन्होंने चेताया है कि तय किराये से अधिक वसूली करने वाले एंबुलेंस संचालको के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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