अंसारी और सिद्दीकी परिवार के लिए 14 तारीख अहम, दोनों के ‘इंपायर’ पर हाईकोर्ट का आ सकता है फैसला

गाजीपुर। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और शहर के प्रतिष्ठित डॉ. आजम कादरी (सिद्दीकी) के परिवार के लिए 14 अक्टूबर की तारीख अहम है। दोनों के ‘इंपायर’ के वजूद को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है। इस फैसले का इंतजार न सिर्फ दोनों परिवार को है बल्कि इसके लिए आमजन भी उत्सुक है।
मालूम हो कि मुख्तार अंसारी के महुआबाग स्थित होटल गजल और डॉ. आजम कादरी के गंगा पुल स्थित शम्मे हुसैनी हॉस्पिटल व ट्रामा सेंटर को ढहाने का आदेश प्रशासन ने दिया है।
यह भी पढ़ें—प्रधानों की जय कि सरकार की गरज
यह भी इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि यह आदेश एक ही अफसर एसडीएम सदर प्रभास कुमार के दस्तखत से जारी हुआ और उसकी तारीख भी एक ही आठ अक्टूबर रही।
हालांकि आदेश के कारण अलग-अलग रहे। जहां होटल गजल को ढहाने का कारण मास्टर प्लान में स्वीकृत नक्शे की अनदेखी कर निर्माण कराना है। वहीं शम्मे हुसैनी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर को ढहाने का कारण राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) की ओर से तय नियम की अवहेलना है। नियम के अनुसार गंगा तट से 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के पक्के निर्माण पर पूरी तरह रोक है जबकि एसडीएम सदर के आदेश में कहा गया है कि हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर का निर्माण उस परिधि में ही हुआ है।
एसडीएम सदर के दोनों फैसलों में एक रूपता यह भी रही कि दोनों परिवार को अपने अवैध निर्माण ढहाने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी गई। यह मियाद 14 अक्टूबर को पूरी हो जाएगी। एसडीएम सदर के आदेश में यह भी कहा गया है कि मालिकान तय मियाद के भीतर अपने अवैध निर्माण को खुद ढहवाएंगे। वरना यह काम प्रशासन कराएगा और उसका सारा खर्चा मालिकानों को देना होगा।
दोनों परिवार हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर क्या करेंगे। यह तो नहीं मालूम लेकिन खबर है कि एचडीएफसी बैंक प्रबंधन ने होटल गजल के ऊपरी तल पर स्थित अपनी शाखा और निचले तल से एटीएम सड़क पार सामने की बिल्डिंग में शिफ्ट शिफ्ट करने की कवायद शुरू कर दी है। इधर प्रशासन भी होटल गजल और शम्मे हुसैनी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर को ढहाने की कार्यवाही में कोई कोताही नहीं बरत रहा है। दोनों जगह एसडीएम सदर के आदेश की नोटिस चस्पा दी गई है।
…और शम्मे हुसैनी मामले में डीएम तलब!
इसी बीच खबर मिली है कि शम्मे हुसैनी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर मामले में डीएम गाजीपुर को हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को तलब किया है। हॉस्पिटल प्रबंधन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि याचिका पर सुनवाई के क्रम में हाईकोर्ट ने साफ कहा कि कोरोना के इस संकट में किसी हॉस्पिटल को ढहाने का क्या औचित्य है। हालांकि इस खबर की डीएम ऑफिस से पुष्टि नहीं हो पाई।