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ईद से पहले अंसारी परिवार को बड़ी राहत : अब्बास अंसारी जेल से रिहा

  • दिल्ली मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी को ढाई साल बाद जेल से रिहाई मिल गई। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 15 दिन बाद शुक्रवार को कासगंज जेल से उनकी रिहाई हुई। अंसारी परिवार के लिए यह ईद से पहले बड़ी राहत है।

सुप्रीम कोर्ट की शर्तों पर मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च को अंतरिम जमानत मंजूर की थी, लेकिन रिहाई की प्रक्रिया पूरी होने में वक्त लगा। जमानत की शर्तों के तहत अब्बास अंसारी को लखनऊ स्थित सरकारी आवास तक सीमित रहने का आदेश दिया गया है।

  • मऊ जाने से पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होगी।
  • उत्तर प्रदेश से बाहर जाने की इजाजत नहीं है।
  • यूपी पुलिस को 6 हफ्ते में जमानत शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट सौंपनी होगी।

गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में थे अब्बास

अब्बास अंसारी और उनके सहयोगियों पर 31 अगस्त 2024 को चित्रकूट के कर्वी में यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था।

  • 18 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
  • गिरोह बनाकर वित्तीय और अन्य लाभ लेने का आरोप था।
  • चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान पत्नी निकहत अंसारी से अवैध मुलाकात करने के चलते उन्हें कासगंज जेल ट्रांसफर कर दिया गया था।

हेट स्पीच मामला और गिरफ्तारी

अब्बास अंसारी के खिलाफ सबसे बड़ा मामला हेट स्पीच का था।

  • 4 नवंबर 2022 को उन्हें गिरफ्तार किया गया।
  • इसके बाद गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई।

अब्बास अंसारी की रिहाई के बाद अंसारी परिवार को ईद से पहले बड़ी राहत मिली है, लेकिन कोर्ट की शर्तों के चलते उनकी राजनीतिक गतिविधियां सीमित रहेंगी।

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