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वृद्ध के हत्यारों के दस साल की कैद

गाजीपुर। महिलाओं के शौच जाने को लेकर हुए विवाद में वृद्ध की हत्या के मामले में दो युवकों को दस साल के कारावास और 30 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। यह सजा अपर जिला सत्र न्यायाधीश (तृतीय) संजय कुमार यादव ने शुक्रवार को सुनाई। मामला भांवरकोल थाने के माचा गांव का था।

अभियोजन के मुताबिक 29 जनवरी 2006 को तड़के माचा के संजय राम की पत्नी शौच के लिए निकली थी। बीच रास्ते में गांव के ही मनबढ़ युवक मुन्ना राम तथा गोपाल राम खड़े थे। उसके लिए संजय राम के पिता सर्वदेव राम (70) ने टोका। उस पर वह उखड़ गए और सर्वदेव राम को ईंट-पत्थर सहित लाठी-डंडे का प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उस मामले में पुलिस ने एनसीआर दर्ज किया मगर सर्वदेव राम की इलाज के दौरान मौत के बाद धारा परिवर्तित कर एफआईआर दर्ज की गई।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए। सभी ने अभियोजन के कथानक का समर्थन किया। अभियोजन के लिए सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने पैरवी की। न्यायाधीश ने सबूतों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को कसूरवार माना।

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