हत्यारे चचेरे भाई को उम्रकैद

गाजीपुर। अपर जिला जज (तृतीय) संजय यादव ने शुक्रवार को चचेरे भाई के हत्यारे को उम्रकैद और 60 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। मामला गहमर गांव के मैगर राय पट्टी का था।
अभियोजन के मुताबिक 28 दिसंबर 2017 की शाम करीब चार बजे सुरेश सिंह उर्फ गुड्डू तमंचे से अपने सगे चचेरे भाई अंशु सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। उस मामले में मकतूल सुरेश सिंह के चाचा रमेश सिंह ने सुरेश सिंह उर्फ गुड्डू के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस उसे गिरफ्तार की। उसके बाद से ही वह जेल में है।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने पैरवी की। उन्होंने कुल दस गवाह पेश किए। उनमें मकतूल की एक चाची सावित्री देवी पक्षद्रोह कर दी। बावजूद जज ने अभियोजन के साक्ष्यों और बयानों के आधार पर सुरेश सिंह गुड्डू को कसूरवार करार दिया। यह भी आदेश दिया की जुर्माने की कुल राशि का आधा हिस्सा मृतक अंशु सिंह के पिता भुवनेश्वर सिंह को दी जाए। भुवनेश्वर सिंह रिटायर्ड फौजी हैं।