बालिका संग दुष्कर्म के आरोपित को 20 साल की कठोर कैद

गाजीपुर। अभियोजन की तत्परता से बालिका के दुष्कर्मी को 20 साल की कठोर कैद और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। यह फैसला मंगलवार को स्पेशल जज (पॉक्सो) राकेश कुमार ने सुनाया। घटना 18 अक्टूबर 2021 की रात करीब दस बजे कासिमाबाद थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोपित पवन कुमार राम पीड़िता का ही पड़ोसी है और तब से जेल में ही है। न्यायिक हलके में इस मामले के निस्तारण को गाजीपुर के लिए ऐतिहासिक बताया जा रहा है। दरअसल न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के 50 दिन बाद ही इस मामले को निस्तारित कर दिया गया।
अभियोजन के मुताबिक घटना की रात 11 वर्षिया बालिका अपनी झोपड़ी में सोई थी जबकि उसके मां-पिता घर के अंदर सोए थे। उसी बीच पवन राम झोपड़ी में पहुंचा और बालिका का मुंह बंद कर अपनी वाली कर चलता बना। उसकी पकड़ से मुक्ति के बाद बालिका की शोर पर मां-पिता मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दूसरे दिन पवन पकड़ा गया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल सात गवाह पेश किए। हालांकि बचाव पक्ष ने पारिवारिक रंजिश के कारण आरोपित को झूठा फंसाने का आरोप लगाया मगर अभियोजन की ओर से डीएमए रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर स्पेशल जज ने आरोपित को कसूरवार करार दिया।