सांसद अफजाल अंसारी के लखनऊ मकान के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट की रोक

गाजीपुर। अंसारी परिवार के लिए बुधवार का दिन कुछ फौरी राहत लेकर आया। सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम पर बने लखनऊ के डालीबाग स्थित मकान के ध्वस्तीकरण के लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने रोक लगा दी। वह मकान सात हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बना है।
मालूम हो कि एलडीए ने बीते पहली सितंबर को अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी को नोटिस दिया था। यह नोटिस नगर विकास नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के तहत जारी हुई थी। उसमें किसी भी जारी मानचित्र को निरस्त किया जा सकता है। 14 दिन के अंदर फरहत अंसारी को इस बात का जवाब एलडीए के वीसी के समक्ष देना था। जहां उनको बताना था कि यह नक्शा क्यों न निरस्त कर दिया जाए। नक्शा निरस्त होने के बाद एलडीए भवन के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करेगा।
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उसके बाद अफजाल अंसारी एलडीए मुख्यालय पहुंचे थे और बताए थे कि उन्होंने वह भूखंड वैध तरीके से खरीदी थी और उस पर शमन मानचित्र भी पास करवाया था। शत्रु संपत्ति होने की जानकारी उनको नहीं थी। बावजूद एलडीए ने माना कि उस भूखंड पर मकान बनवाने के बाद रसूख और फर्जी कागजों की दम पर एलडीए से नक्शा भी पास करवाया गया। उसके पहले मकान का निर्माण कराया गया।
इधर बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के गाजीपुर के महुआबाग स्थित होटल गजल के ध्वस्तीकरण के सदर एसडीएम के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को कोई फैसला नहीं हुआ। पता चला है कि अब यह फैसला 15 अक्टूबर को आएगा। सदर एसडीएम ने बीते आठ अक्टूबर को मास्टर प्लान में स्वीकृत नक्शे की अनदेखी कर निर्माण के आरोप में होटल के भूतल के कुछ हिस्से और ऊपर के तल के पूरे निर्माण को ढहाने का आदेश दिया था। इसके लिए उन्होंने मालिकानों को एक सप्ताह की मोहलत दी है।