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पुराने वाहनों पर चलेगा सख्त डंडा: फिटनेस न कराने पर होगी ब्लैक लिस्टिंग और पंजीयन निलंबन

गाजीपुर। 26 अप्रैल 2025 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी गाजीपुर ने जनपद के समस्त वाहन स्वामियों को सख्त चेतावनी दी है। जारी नोटिस के अनुसार, जिन ट्रक, बस, पिकअप, जीप, टैक्सी, ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा सहित अन्य वाहनों का फिटनेस एक वर्ष से अधिक समय से फेल है, उन सभी वाहन मालिकों को एक सप्ताह के भीतर अपने वाहनों की फिटनेस नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।

यदि निर्धारित समयसीमा में वाहन स्वामी फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं बनवाते हैं, तो ऐसे वाहनों को ‘ब्लैक लिस्ट' कर दिया जाएगा और उनके पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) को निलंबित कर दिया जाएगा। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई के लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

परिवहन विभाग ने सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे समय रहते अपने वाहनों की फिटनेस दुरुस्त कराएं, ताकि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई और आर्थिक क्षति से बचा जा सके।

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