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गाजीपुर में गूंजा कानून का लाठीचार्ज :  मुख्तार अंसारी की पत्नी के खास गुर्गे की 60 लाख की जमीन जब्त, अपराध के महल की नींव हिली! 

जिस ज़मीन पर पाप बोया गया था, वहां अब न्याय की फसल लहराएगी!

गाजीपुर :  की धरती पर आज कानून ने फिर साबित कर दिया कि अपराध चाहे कितना भी संगठित हो, अंत न्याय का ही होता है।

मुख्तार अंसारी गैंग (IS-191) के पूर्व सरगना की फरार और इनामी पत्नी आफ्सा अंसारी के सबसे करीबी और M/S VIKASH CONSTRUCTION के साझेदार रविन्द्र नारायण सिंह की 60 लाख रुपये की अवैध संपत्ति को कुर्क कर जब्त कर लिया गया।

यह सिर्फ एक जमीन की जब्ती नहीं है — यह उस काली कमाई की चिता है, जिस पर गुनाहगारों ने अपने सपनों के महल बनाएं थे।

एक-एक ईंट का हिसाब लिया जा रहा है!

मुख्तार अंसारी के संगठित अपराध से अर्जित इस भूमि को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट, 1986 के अंतर्गत जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा पारित आदेश के तहत कुर्क किया गया। यह कार्यवाही 23 जुलाई 2025 को गाजीपुर पुलिस द्वारा पूरी सख्ती के साथ अंजाम दी गई।

 संपत्ति का विवरण –

  • स्थान: मौजा डोमनपुरा, तहसील मुहम्मदाबाद
  • रकबा: 0.071 हेक्टेयर
  • मूल्य: ₹60 लाख
  • खरीद: अवैध कमाई से, कूटरचना व संगठित अपराधों के जरिये

घोटाले का जाल –

आफ्सा अंसारी और रविन्द्र सिंह ने मिलकर करीब ₹2.5 करोड़ की राशि AAGHAZ ENGINEERING PROJECT LIMITED में ट्रांसफर की, जिसकी चेयरपर्सन आफ्सा अंसारी खुद हैं — ताकि अपराध का पैसा छिपाया जा सके।

 रविन्द्र नारायण सिंह का आपराधिक इतिहास –

  1. IPC 419, 420, 467, 468, 471 — जालसाजी और धोखाधड़ी
  2. गैंगस्टर एक्ट
  3. धमकी, मारपीट, साजिश और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मुकदमे

पुलिस का स्पष्ट संदेश — अपराध के पंखों को अब उड़ने नहीं देंगे!

गाजीपुर पुलिस की यह निर्णायक कार्रवाई न सिर्फ मुख्तार अंसारी गैंग की रीढ़ तोड़ने का प्रतीक है, बल्कि आने वाले समय में हर अपराधी के लिए चेतावनी भी है।

 

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