अपराधब्रेकिंग न्यूज

मुख्तार का होटल ‘गजल’ होगा ध्वस्त, मास्टर प्लान का बहुप्रतीक्षित फैसला आया

गाजीपुर। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के होटल ‘गजल’ को लेकर बहुप्रतीक्षित फैसला गुरुवार की शाम आ गया। होटल के निचले तल का कुछ और ऊपरी तल का पूरा हिस्सा धवस्त होगा। यह फैसला मास्टर प्लान के नीयत प्राधिकारी की हैसियत से एसडीएम सदर प्रभास कुमार ने सुनाया।

यह भी पढ़ें–छपरा-दुर्ग एक्सप्रेस 13 से चलेगी

एसडीएम ने होटल के नक्शे को खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मास्टर प्लान के तहत स्वीकृत नक्शे की अनदेखी कर निर्माण में होटल को अवैध तरीके से विस्तार दिया गया। जहां होटल के निचले तल का कुछ हिस्सा और ऊपर के तल का पूरा निर्माण नाजायज है। एसडीएम ने आदेश दिया कि मालिकान एक सप्ताह में होटल के अवैध निर्माण के हिस्से को खुद ढहवाएं अथवा यह काम नगर पालिका परिषद करेगा और उसका पूरा खर्च मालिकानों से वसूल किया जाएगा। निचले तल में एचडीएफसी बैंक के एटीएम का हिस्सा भी अवैध निर्माण के दायरे में है जबकि इस बैंक की शाखा ऊपरी तल में है।

मालूम हो कि योगी सरकार के मुख्तार एंड कंपनी के विरुद्ध चल रहे अभियान के क्रम में प्रशासन की पड़ताल में होटल के भूखंड की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा की बात सामने आई थी। उस मामले में मुख्तार की पत्नी अफशा और दोनों बेटे अब्बास अंसारी तथा उमर अंसारी सहित कुल 12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। उसी क्रम में मास्टर प्लान से स्वीकृत नक्शे की अनदेखी कर होटल के निर्माण का मामला भी सामने आया। मास्टर प्लान के नीयत प्राधिकारी की कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई। मालिकानों का भी पक्ष सुनने के बाद बीते शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। कोर्ट में मालिकानों की ओर से वरिष्ठ वकील टीसी श्रीवास्तव ने पैरवी की थी।अब जबकि फैसला आ गया है तो मुख्तार समर्थकों में बेचैनी बढ़ गई है।

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker