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मुख्तार का गजल ढहेगा, डीएम कोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला आया

गाजीपुर। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का होटल गजल ध्वस्त होगा। शनिवार की शाम डीएम एमपी सिंह की अगुवाई वाली आठ सदस्यीय बोर्ड का इस आशय का बहुप्रतीक्षित फैसला आ गया। उस फैसले की प्रति होटल गजल पर चस्पा भी दी गई। प्रशासनिक कवायद से अनुमान है कि होटल ध्वस्तीकरण का काम पहली नवंबर की सुबह शुरू होगा।

मालूम हो कि बीते आठ अक्टूबर को सदर एसडीएम प्रभास कुमार ने मास्टर प्लान के तहत स्वीकृत नक्शे के अतिक्रमण के आरोप में होटल के भूतल के कुछ हिस्से और ऊपरी तल के पूरे हिस्से को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इसके लिए उन्होंने होटल मालिकानों को एक सप्ताह की मोहलत दी थी। एसडीएम आदेश को मालिकानों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जहां व्यवस्था दी गई कि याचि सामान्य प्रक्रिया के तहत आए। उसके बाद होटल मालिकान की ओर से बीते 22 अक्टूबर को एसडीएम के फैसले को डीएम कोर्ट में चुनौती दी गई।

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डीएम एमपी सिंह ने अपनी अगुवाई में आठ सदस्यीय बोर्ड गठित कर मामले की सुनवाई शुरू की और एसडीएम सदर के फैसले को बहाल रखा और होटल मालिकानों की अपील को खारिज कर दिया।

खबर है कि इस फैसले के बाद ही नगर पालिका प्रशासन को जेसीबी और मजदूरों को तैयार रखने को कह दिया गया है। ‘आजकल समाचार’ पहले ही संभावना जता दी थी कि डीएम का फैसला साप्ताहांत में आएगा। गजल होटल को ध्वस्त होने के आदेश की प्रति चस्पा होने के साथ ही वहां के दुकानदारों में बैचेन हो गए हैं। होटल के ऊपरी तल पर स्थापित एचडीएफसी बैंक की शाखा और एटीएम पहले ही होटल के सामने सड़क पार की बल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है जबकि छत पर लगा टेलीफोन टॉवर भी हट चुका है। फैसला आने के साथ ही बिजली विभाग को भी आदेशित कर दिया है कि वह होटल का कनेक्शन हटा दे। साथ ही दुकानें भी खाली होने लगीं थीं। एहतियातन सीओ सीटी ओजस्वी चावला के नेतृत्व में पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई थी। मास्टर प्लान के कर्मचारी होटल के ढहाए जाने वाले हिस्से को चिन्हित करने में जुट गए थे। इस कवायद से लगभग साफ है कि ढहाने का काम सुबह से शुरू हो जाएगा।

…और एसडीएम कोर्ट ने पाई थी यह गड़बड़ी

गाजीपुर। शहर के महुआबाग स्थित होटल गजल के निर्माण में मास्टर प्लान से स्वीकृत नक्शे के विपरीत भूतल पर बरामदा, सीढ़ी तथा एटीएम केबिन के अलावा ऊपरी तल पर रेंस्तरा की जगह होटल के कमरे और एचडीएफसी बैंक की शाखा के लिए हॉल का निर्माण कराया गया। एसडीएम कोर्ट ने उस निर्माण को अवैध करार देते हुए उसे ध्वस्त करने का आदेश दिया है। डीएम की अगुवाई वाली आठ सदस्यीय बोर्ड ने एसडीएम कोर्ट के उस आदेश को बहाल रखा है। जाहिर है कि उस आदेश के तहत होटल के भूतल में सीढ़ी, बरामदा और एटीएम और ऊपर का पूरा निर्माण ढहाया जाएगा। डीएम की अगुवाई वाली बोर्ड का फैसला कुल 15 पेज में है। बोर्ड में नगर पालिका तथा जिला पंचायत चेयरमैन सहित पीडब्ल्यूडी तथा जल निगम एक्सईएन, उपायुक्त उद्योग केंद्र वगैरह शामिल रहे।

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